यह कुछ नियोजकों द्वारा अपने कामगारों की कार्य से अनुपस्थिति को हतोत्साहित करने के लिए संदत्त किया जा रहा विश्ोष भत्ता है | नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस के रूप में संदत्त कोई भी राशि मजदूरी होगी और क. रा.बी.निगम बनाम इंडिया डाईस्टाफ इंडस्टन्न्ीज लि. के मामले में बम्बई उच्च न्यायालय द्वारा भी यही मत व्यक्त किया गया था | तथापि, आवधिकता पहलू को ध्यान में रखा जाना है | यदि आवधिकता दो माह से अधिक है तो यह मजदूरी नहीं होगी और प्रोत्साहन बोनस की तरह कोई अंशदान संदेय नहीं होगा |